स्थायी अधिवक्ता को विधिक फीस का भुगतान, आ0 दि0 7.1.99 69.
2.
निर्माता प्रसार भारती, इसके कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंटों को किसी भी व्यक्ति, फर्म या कारपोरेशन के किसी भी दावे, हानि, देनदारी या लागत की प्रतिपूर्ति करने और उससे सुरक्षित रखने के लिए सहमत है, जिसमें इस करार में निर्माता द्वारा दी गई वारंटी, निरूपण या वचन के किसी उल्लंघन के फलस्वरूप किसी भी सीमा तक दी जाने वाली विधिक फीस शामिल है ।
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अपने तर्को के समर्थन में उनके द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गयेः-11966 क्रि ला ज. पेज 1357 (एस सी) वी डी झिंगन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य इस नजीर में यह निर्धारित किया गय हैं कि यदि यह बता दिया गया हैं कि अभियुक्त ने एक ऐसी राशि स्वीकार की हैं जो उसकी विधिक फीस नही हैं तो धारा 4-1 अधिनियम में बताई गई शर्त पूर्ण हो जाती हैं तथा अभियुक्त के विरूद्ध परिकल्पना किया जाना आवश्यक हो जाता है।